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निर्मल सिंह भंगू और उनके साथियों को जमानत?
दिल्ली की एक अदालत ने PACL धोखाधड़ी के मामले में निर्मल सिंह भंगू और उनके साथियों को गिरफ्दार किया था दिनक 08/092020 को जमानत दे दी है जमानत राशि 1 लाख रुपये में दी गई है
जमानत विडियो क्लिक करके देखे
निर्मल सिंह भंगू और उसके साथियों के खिलाफ क्या करवाई हुई थी?
IPC की धारा 120 B और 420 के तहत केंद्रीय जांच ब्यूरो द्वारा FIR दर्ज किए जाने के बाद न्यायालय ने निर्मल सिंह भंगू और उसके साथियों के खिलाफ अपनी मनी लॉन्ड्रिंग FIR दर्ज की थी
जिसमें PACL लिमिटेड और कई कंपनियां शामिल थी
अपराध का संकेत यह था कि पीजीएफ और पीएसीएल ने कृषि भूमि की बिक्री और विकास की आड़ में पूरे भारत में निवेशकों से सामूहिक निवेश योजना के माध्यम से 48 हजार करोड़ रुपये से अधिक जुटाए गया था बाद में जुटाए हुए धन को कंपनियों के एक वेब के माध्यम से ऑस्ट्रेलिया ले जाया गया था
जानकारी के लिए यह विडियो भी देख सकते हो
निर्मल सिंह भंगू कम्पनी के प्रबंध निदेशक थे?
निर्मल सिंह भंगू कम्पनी के प्रबंध निदेशक थे और उन्होंने PACL को भी शामिल किया था
निर्मल सिंह भंगू के खिलाफ धारा 3 और 4 के तहत अपराध का संज्ञान CBI कोर्ट ने 2018 में लिया था और आरोपी व्यक्तियों को तलब करने का आदेश दिया गया था तलब करने के बाद सभी आरोपियों को जेल भेजा गया था ओंर आब 08/09/2020 को जमानत दे दी गई है
न्यायालय ने क्या आदेश दिया है?
सभी आरोपियों को दी गई अंतरिम जमानत की पुष्टि करते हुए न्यायालय ने उल्लेख किया है की जितना भी घोटाले में कमाया हुआ धन है वह निवेशकों को वापस कर दिया जाए यदि ऐसा नहीं हुआ तो निर्मल सिंह भंगू के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है
जबकि निर्मल सिंह भंगू की पूरी संपत्ति जप्त कर ली गई थी लेकिन अब सेबी के कब्जे में नही है ऐसा नहीं है कि निर्मल सिंह भंगू को बाहर छोड़ दिया गया है अभी भी निर्मल सिंह भंगू और उनके साथी जेल के अंदर है
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निर्मल सिंह भंगू की जमानत
Reviewed by Iw News
on
सितंबर 11, 2020
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